2,000 रुपये के नोट को बदलने की प्रक्रिया आज (मंगलवार) 23 मई 2023 से देश के सभी बैंकों में शुरू हो गई है। बैंकों ने एक्सचेंज के लिए 2,000 रुपए के नोट स्वीकार करना शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने तीन दिन पहले यानी 19 मई को इसका ऐलान किया था। ग्राहक 30 सितंबर तक 2000 रुपये के करेंसी नोट को बैंकों में बदल या अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं।
साथ ही आरबीआई ने स्पष्ट करते हुए यह भी कहा है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर के रूप में बने रहेंगे। आरबीआई को उम्मीद है कि इस साल 30 सितंबर तक ज्यादातर 2000 के बैंक नोट सरकारी खजाने में वापस आ जाएंगे। उसके पश्चात् हालात का आकलन करके निर्णय लिया जाएगा।
RBI ने निकाला सर्कुलर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कल 22 मई को जारी किए गए एक सर्कुलर में बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 2000 रुपये के बदले गए नोटों की राशि और खातों में जमा की गई राशि का दैनिक आधार पर डेटा बनाए रखें।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि काउंटर पर 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा जनता को सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी। याद हो, वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद 2,000 रुपये के नोट जारी किए गए थे।
1 बार में बदलेंगे 10 नोट
2000 रुपये का नोट बदलने की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी बैंक में एक्सचेंज विंडो पर 1 बार में 2000 रुपये के 10 नोट बदले जाने की सीमा तय की गई है, यानी आप 2,000 रुपये के नोट 20,000 रुपये तक की सीमा तक ही बदलवा सकते हैं।
बैंक खाते में 2000 के नोट जमा कराने प्रक्रिया
वहीं, 2000 के नोटों को अपने खाते में जमा करने के संबंध में, आरबीआई ने कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की है, लेकिन यह KYC यानी ‘Know Your Customer’ के मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन होगा।
डाटा होगा तैयार
इसके लिए सोमवार ’22 मई 2023′ को ही आरबीआई ने सभी बैंकों को यह क्लियर कर दिया है कि जमा किए जा रहे सभी नोटों का डाटा रिकॉर्ड रखना होगा। यह डाटा रिकॉर्ड उनसे कभी भी मांगा जा सकता है। मांग किए जाने पर बैंकों को यह रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा।
बैकग्राउंड
- नोटबंदी के दौरान नवंबर 2016 में जब 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को रातों रात अमान्य कर दिया गया था, तब 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर 2023 की समय सीमा तक लाए गए थे।
- 2016 में पिछली नोटबंदी के दौरान, बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गई थी, तब लोगों को फॉर्म भरने और पुराने नोट बदलने के लिए आईडी विवरण प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी थी।
- आरबीआई के अनुसार दो हजार रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से करीब 89 फीसदी मार्च 2000 से पहले जारी किये गए थे। इनके चार-पांच साल के अनुमानित जीवन काल का अब अंत हो रहा है। बैंक ने कहा है कि 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के दो हजार के नोट सर्कुलेशन में थे। वहीं 31 मार्च, 2023 को प्रचलन में नोटों का केवल 10.8 प्रतिशत था”।
- केंद्रीय बैंक ने यह कहा कि 2000 के नोट का इस्तेमाल आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का उपयोग आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है। आरबीआई ने 2013-2014 में भी इसी तरह नोटों को चलन से वापस लेने का काम किया था।
अधिक स्पष्टता के लिए पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न और उनके उत्तर (FAQS) :
क्या मैं अभी भी 2000 रुपये के नोटों का लेन-देन कर सकता हूं?
केंद्रीय बैंक ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है कि लोग अभी भी अपने लेनदेन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें स्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट अपनी कानूनी निविदा स्थिति को बरकरार रखता है।
मैं 2000 रुपए के नोटों को कहां जमा कर सकता हूं?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक बयान के अनुसार, लोगों को 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी वाणिज्यिक बैंक शाखा में इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने का निर्देश दिया गया है। RBI ने यह भी कहा कि इन बैंक नोटों को बदलने का विकल्प 30 सितंबर, 2023 तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में उपलब्ध होगा, जिनके निर्गम विभाग हैं।