18 C
Dehradun
Tuesday, March 11, 2025
Advertisement

महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण सिंह व उनके सहयोगी के खिलाफ आरोप तय

नई दिल्ली: दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने सह-अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी आरोप तय किए हैं। विनोद तोमर डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया है।
अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354 (शील भंग करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध में आरोप तय किए है। हालांकि, छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में बृजभूषण शरण सिंह को आरोपमुक्त कर दिया।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी। 15 जून 2023 को पुलिस ने सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (शील भंग करना), 354ए (यौन टिप्पणी), 354डी (पीछा करना) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया था।
शिकायतकर्ताओं ने पहले सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच सही रास्ते पर है। बृजभूषण सिंह पर एक नाबालिग पहलवान ने भी आरोप लगाए थे। हालांकि, बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने उस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) के तहत क्लोजर रिपोर्ट दायर की। विशेष रूप से 26 अप्रैल को अदालत ने मामले में आगे की जांच के लिए बृजभूषण सिंह द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। सिंह ने कहा था कि जब एक पहलवान द्वारा कथित घटना घटी तो वह दिल्ली में नहीं थे।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में आरोप तय किए गए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं।’

spot_img

Related Articles

Latest Articles

‘एक्स’ पर बड़ा साइबर हमला, दिन में तीन बार ठप हुईं सेवाएं

0
नई दिल्ली। जाने-माने उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली माइक्रोब्लॉगिंग साइट 'एक्स' पर सोमवार को बड़ा साइबर हमला हुआ। इस साइबर हमले की वजह...

मुख्यमंत्री ने दिए ’फिट उत्तराखंड’ अभियान चलाने के निर्देश

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में ’फिट उत्तराखंड’ अभियान व्यापक स्तर पर...

जल्दी पैसा कमाने का लालच मामा-भांजे को ले पहुंचा सलाखों के पीछे

0
देहरादून। पैसों के लालच में बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से...

उत्तराखण्ड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने की तैयारी

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखण्ड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने...

चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाएं जल्द पूर्ण की जाएंः सीएम

0
देहरादून। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा से सबंधित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाएं। यात्रा के दृष्टिगत सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं की...