29.8 C
Dehradun
Thursday, June 4, 2026


spot_img

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सशस्त्र बलों के सेवा मानदंडों पर कही ये बात

नई दिल्ली: तटरक्षक बल की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संकेत दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि ब्रिटिश दौर के पुराने सेवा नियमों की समीक्षा जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट के 60 वर्ष की समान सेवानिवृत्ति आयु वाले आदेश पर रोक लगाते हुए विशेषज्ञ समिति बनाने का सुझाव दिया गया है।
सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवा मानदंडों तथा सेवानिवृत्ति आयु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिश काल के पुराने सेवा नियमों पर पुनर्विचार किया जाए। अदालत ने सेवा शर्तों और रिटायरमेंट उम्र की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार करने को कहा है। इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिसमें सभी स्तर पर सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने का निर्देश दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष भारतीय तटरक्षक बल में अलग-अलग रैंक के लिए तय सेवानिवृत्ति आयु को असंवैधानिक बताते हुए सभी अधिकारियों के लिए 60 वर्ष की समान उम्र लागू करने का आदेश दिया था। मौजूदा नियमों के अनुसार कमांडेंट और उससे नीचे के अधिकारी 57 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि वरिष्ठ अधिकारी 60 वर्ष तक सेवा में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने उच्च प्रशिक्षित बल में अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने अदालत में दलील दी कि हाईकोर्ट ने तटरक्षक बल की तुलना आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी जैसे बलों से करके गलती की। उनका कहना था कि तटरक्षक बल समुद्र में बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करता है और यहां युवा कर्मियों की जरूरत अधिक होती है। यदि हाईकोर्ट का आदेश लागू हुआ तो अन्य रक्षा बलों में भी समान मांग उठ सकती है, जिससे नीति संबंधी जटिल स्थिति पैदा होगी। अदालत ने माना कि सेवा नियम नीति का विषय हैं, लेकिन समय के अनुसार समीक्षा जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सेवा शर्तों को लेकर बहुत रूढ़िवादी रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। अदालत ने सुझाव दिया कि विशेषज्ञ समिति गठित कर व्यापक समीक्षा की जाए और उसकी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाए। साथ ही दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अदालत ने साफ किया कि आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए तटरक्षक बल की भूमिका बदल चुकी है और नियम भी उसी के अनुसार अपडेट होने चाहिए।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपये के...

0
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए दस हजार करोड़ रुपये के ‘एटीएफ...

एनपीसीआई ने कंबोडिया के एसीएलईडीए बैंक के साथ साझेदारी कर यूपीआई भुगतान सुविधा शुरू...

0
नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई) ने कंबोडिया में यूपीआई भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक एसीएलईडीए बैंक...

भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा: केंद्रीय...

0
नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लाओस की उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने से...

0
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में लाओस की उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति...

उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में युवाओं की सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए विकसित...

0
देहरादून। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग ने मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम...