देहरादून: कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच सरकार ने एहतियात के तौर पर उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि सात सितंबर सुबह छह बजे तक बढ़ा दी है। मुख्य सचिव एसएस संधु द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में लागू सभी छूट के साथ कर्फ्यू आगे बढ़ाया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू मंगलवार सुबह छह बजे समाप्त हो जाएगा। इसे देखते हुए सरकार ने वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू को मौजूदा प्रविधानों के साथ ही बढ़ाने का निर्णय लिया है। शासन द्वारा जारी मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) में सभी प्रविधान वही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं।
राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह जारी एक आदेश में कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक और मनोरंजन से संबंधित सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, इसने कहा कि राज्य में कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण अभ्यास हमेशा की तरह जारी रहेगा। इसके अलावा, राज्य ने जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में स्थानीय स्तर की छूट पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी। आदेश में कहा गया है, “जिला मजिस्ट्रेट कोविड -19 परिस्थितियों का आकलन करने के बाद गांवों में छूट देने के संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं।”
आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि और प्रौद्योगिकी संस्थानों को फिर से खोलने के लिए अलग से सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी करेगा। सभी सरकारी और निजी संस्थानों को कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन में 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति है। कोचिंग संस्थान 50% ऑक्यूपेंसी पर काम कर सकते हैं।