
देश में कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ता देख केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए विशेष दिशा निर्देशों के साथ नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर कुछ विशेष बातें कही गई हैं. गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है. लेकिन राज्य अगर राज्य लॉकडाउन लगाना चाहें तो उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी. गाइडलाइन के अनुसार, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में सख़्ती के साथ नियमों को लागू करना होगा. वहीं, 65 साल से अधिक उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है. यह गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी.
ये भी पढ़ें: देहरादून में 3 दशक तक पेयजल आपूर्ति का इंतजाम, CM त्रिवेंद्र ने जताया के केंद्र का आभार
गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी. कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी. इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेस संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों में यह कहा गया है. कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर सर्विलांस करेगी और कोरोना मरीजों के इलाज सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित की जाएगी. गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की आवश्यकता है.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में सस्ता हुआ कोरोना ऐंटिजन टेस्ट, पढ़ें यहाँ
Facebook Comments