देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लागू रहेगा नाइट कर्फ़्यू
- चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाओं यथा- फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी.
- मेडिकल की दुकाने तथा पेट्रोल पम्प पूरे समय खुले रह सकेगें.
- हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी. सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो को आवागमन में छूट रहेगी.
- औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को सम्बन्धित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने की छूट होगी.
- नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद अथवा राज्य के लिए अपनेपरिवहन से आवागमन करता है. तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी, लेकिन टिकट दिखाना अनिवार्य होगा
- विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी.
- प्रत्येक रविवार की प्रातः 11 बजे तक बृहद रूप से विशेष सैनेटाईजेशन अभियान करवाना सुनिश्चित किया जाएगा
- संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय -समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य होगा.