नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट और बदसलूकी के मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामले में बिभव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने मामले में आईपीसी की धारा 201 को जोड़ दिया है।
उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीना ने सबूत मिटाने की धारा जोड़े जाने की पुष्टि की है। आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद बिभव कुमार ने मुंबई जाकर अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस बिभव को दो बाहर मुंबई भी लेकर गई, लेकिन बिभव ने पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया।
इसके अलावा पुलिस ने सीएम आवास से डीवीआर बरामद किए थे। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनसे भी छेड़छाड़ की गई है। इनको एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को इसकी रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद उत्तरी जिला पुलिस मामले में और भी धारांए जोड़ सकती है।
बता दें कि 13 मई को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं। आरोप है कि वहां सीएम आवास के ड्राइंगरूम में मुख्यमंत्री के निजी सचिव बिभव कुमार ने न सिर्फ स्वाति के साथ मारपीट की बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की।
मामले के बाद स्वाति की ओर से पीसीआर कॉल की गई थी, लेकिन तीन दिन तक उन्होंने पुलिस को शिकायत नहीं दी। बाद में थाने 16 मई को स्वाति की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होते ही बिभव वहां से गायब हो गए थे। पुलिस ने 18 मई को उनको सीएम आवास से गिरफ्तार किया। आरोप है कि मामला दर्ज होने और गिरफ्तार होने के बीच जमकर सबूतों से छेड़छाड़ की। पुलिस ने रिमांड लेकर उनसे पूछताछ भी की, लेकिन बिभव ने पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया। बाद में पुलिस ने बिभव को कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। बिभव फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार की मुश्किलें और बढ़ीं, पुलिस ने इस मामले में दर्ज की एफआईआर
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