- प्रदेश में कोरोना कि आँकड़े बढ़ते देख राज्य सरकार ने फिर संशोधित गाइडलाइन की जारी की है.
- मुख्य सचिव द्वारा आदेश के अनुसार नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ाकर रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा.
- नगर निगम देहरादून क्षेत्र के आने वाले प्रत्येक शनिवार व रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू रहेगा.
- प्रदेश के अन्य जनपदों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ़्यू लागू रहेगा.
- देहरादून जिले के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे.
- प्रदेश में धार्मिक राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों में व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं रहेगी.
- सार्वजनिक वाहन 50% यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे.
- समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे.
- जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे.
- स्विमिंग पूल स्पा पूर्णता बंद रहेंगे.
राज्य सरकार ने जारी की संशोधित गाइडलाइन, दून में दो दिन की साप्ताहिक बंदी लागू |Postmanindia
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