- राज्य में दिनांक 01.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 08.06.2021 प्रात: 06:00. तक COVID Curfew प्रभावी रहेगा.
- COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा. तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1″ & 2nt Dose) हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन / Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी.
- COVID 19 के संक्रमण को देखते हुए COVID Curfew अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है. यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT-PCR Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी.
- शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं.
- समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें.ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा. हालांकि, MBBS (4th & 5th year), BDS (4th year ). Nursing classes( 3rd Year) only will continue. राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी.
- समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर ऑडोटोरियम, आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें.
- समस्त सामाजिक / राजनीतिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह/ other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें.
- मंदिरा की दुकान एवं बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें.
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी.
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा.
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत / ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगे. उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते हैं. उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था बिसार आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRE से village quarantine facility में होने वाले व्यये ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा.
- विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा.
- COVID curfew अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें.
- COVID curfew अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को कविड-19 के नियंत्रण हेतु COVID USDMA/792(2020) सशर्त (Social Distancing and COVID Safety Protocols) कार्य करने की छूट प्रदान की जाती हैं.
- समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24 घण्टे) रहेगी. जैसे:
- चिकित्सालय, नर्सिंग होम क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें.
- डिस्पेंसरी कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें.
- चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers).
- फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब COVID-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान पशु चिकित्सा अस्पताल औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति
- COVID 19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम फेयर प्रोवाइडर डायग्नोस्टिकरा सप्लाई चैन फर्स आदि शामिल हैं.
- दबाओ फार्मास्यूटिकल्ला चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल को विनिर्माण इकाइयो. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के
- वित्तीय संस्थान निम्नलिखित संस्थान/ अधिष्ठान खुले रहेंगे
- बैंक शाखाएं (प्रात: 10.00 से अपराइन 2.00 बजे तक खुले रहेंगे) और एटीएम, बैंकिंम संचालन के लिए आईटी सेवा प्रदाता, बैंकिंग संपर्क (बीसी), एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां सहकारी वित्तीय समितियाँ. Insured Persons को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए Employeest State Insurance Corporation के समस्त क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय / कार्यालय संबंधित संस्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए और जहां तक समय हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
- निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे.
- तेल और गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन वितरण मंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि.
- राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण .
- डाकघरों सहित डाक सेवाएं.
- राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन.
- टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन .
- COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी.
- COVID Curfew के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त PDS-Ration के सस्ते गल्ले की दुकाने दिनांक 01 जून 2021 से 08 जून, 2021 तक प्रातः 08:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक खुली रहेंगी.
- राशन की दुकानें, किराने के समान की दुकाने एवं General Stores दिनांक 01. जून, 2021 एवं 05 जून 2021 को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी. Stationery एवं किताबों की दुकाने दिनांक 01 जून 2021 एवं 05 जून 2021 6.00 बजे से अपरान्ह 10 बजे तक खुली रहेगी. सभी मालवाहक वाहनों लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है.और दूध Backery Manufacturing चिकन और की उनके परिवहन वेयर हाउसिंग और गतिविधियों दैनिक पर 11.00 बजे तक रहेगी. यह प्रतिष्ठान सभी COVID 1 सुक्षा प्राटकरेगे. कोकल और सब्जियों आके लिए मंड परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं.
- जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय के से फलों और सि और आदि की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किय आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी.
- Takeway डिलीवरी के लिए रसोई करने की अनुमति होगी. हरेरा में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से ग होटलबारे रेस और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का सकते है. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अ वाहनों के चालकों यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी.
- COID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रति तथा उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर प्राप्तः 08:00 से सुबह 11:00 बजे तक खुले रहेंगे.
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DIDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है. राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा.