उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी विवाह समारोह पर सरकार ने सख़्ती कर दी है. प्रदेश में अब शादी समारोह में सिर्फ 200 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति मिल सकेगी. मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश जारी करते बताया कि हुए प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने के आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निदेश दिए हैं. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को कहा कि विवाह समारोह में तय सीमा के अनुरूप ही अनुमति प्रदान की जाए. मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि यह नियम अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे.
उत्तराखंड में शादी विवाह के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब महज इतने लोग हो सकेंगे शादी में शामिल |Postmanindia
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