अर्जुन सिंह भण्डारी
शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 21.06.2021 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान को इस आशय का दिया गया गया कि उसने अपने पिताजी कुन्दन सिंह गुसांई का मोतियाबिन्द का आँपरेशन दिनांक 27.12.2020 को राणा आई सेन्टर ऋषिकेश में कराया गया. चिकित्सा उपचार पर व्यय की गयी धनराशि 17,000/- रूपये का चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु बिल को दिनांक 29.01.2021 को पुलिस कार्यालय में जमा किया गया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार कार्यालय द्वारा उसके पिताजी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जनपद हरिद्वार को प्रतिहस्ताक्षर हेतु भेजा गया. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कार्यालय हरिद्वार में नियुक्त वरिष्ठ सहायक, संजीव जोशी द्वारा बिल पर आपत्ति लगाते हुये, बिल को वापस भेजा गया. जिस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 17.06.2021 को वरिष्ठ सहायक, संजीव जोशी को उनके कार्यालय में मिला तो संजीव जोशी, द्वारा बिल पास कराने के लिये 2,000/- रू0 की मांग की गयी.
जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा असमर्थता जतायी. उसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 18.06.2021 को बिल पर लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर एस0एस0पी0 कार्यालय हरिद्वार के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, हरिद्वार के कार्यालय में भेजा गया. जिसके सन्दर्भ में दिनांक 21.06.2021 को शिकायतकर्ता वरिष्ठ सहायक संजीव जोशी से उनके कार्यालय में मिला और अपने बिल को प्रतिहस्ताक्षर करवाने का अनुरोध किया. जिस पर संजीव जोशी द्वारा 2,000/- रू0 रिश्वत की मांग पर अड़े रहे. मजबूर होकर शिकायतकर्ता द्वारा संजीव जोशी को 400 रू0 दिये गये शेष धनराशि दिनांक 22.06.2021 को देने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने को कहा. शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चाहता है
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सैक्टर देहरादून श्वेता चौबे द्वारा शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र की गोपनीय जांच कराये जाने पर जांच में आरोप सही पाते हुये नियमानुसार ट्रैप संचालन हेतु ट्रैप टीम का गठन किया गया. पुलिस उपाधीक्षक सुरेन्द्र सिह सांमत के नेतृत्व में सरकारी गवाहों के साथ मिलकर तीन टीमों का गठन किया गया. दिनांक 22.06.2021 को अभियुक्त संजीव जोशी पुत्र स्व0 पूरण चन्द जोशी, निवासी-नियर सोमेश्वर नाथ मन्दिर, कनखल हरिद्वार, हाल वरिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कार्यालय, जिला अस्पताल हरिद्वार को सतर्कता सैक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा उनके कार्यालय से स्वतन्त्र सरकारी गवाहान के समक्ष शिकायतकर्ता से 1500/- उत्कोच ग्रहण करते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. आरोपी के विरूद्ध थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की समुचित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जायेगी. प्रभारी निदेशक सतर्कता पुलिस उप महारीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, अरूण मोहन जोशी, महोदय द्वारा ट्रैप टीम को उत्साह वर्धन हेतु उचित पारितोषिक देने की घोषणा की.