18.8 C
Dehradun
Tuesday, October 14, 2025

ईपीएफ से पैसा निकालना हुआ आसान, नियमों में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को कई बड़े फैसलों का एलान किया। ईपीएफओ के बोर्ड ने अपने सात करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आंशिक निकासी की उदार व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सदस्य ईपीएफ खाते से 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे। कर्मचारियों के हित में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनसे पीएफ निकासी, ब्याज, और डिजिटल सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा श्रम मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, “श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।”
सीबीटी ने ईपीएफ के सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक ही नियम में विलय करने का फैसला लिया। इसके तहत ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। निकासी के लिए खर्च को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है यानी जरूरी (बीमारी, शिक्षा, विवाह), घर की जरूरत और विशेष परिस्थितियां। अब सदस्य भविष्य निधि में कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। निकासी की सीमा को उदार बनाया गया है। शिक्षा के लिए 10 बार तक और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है। सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को भी घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है। ईपीएफओ ने यह भी बताया है कि पेंडिंग मामलों और भारी जुर्मानों को घटाने के लिए पेंशन निकाय ने ‘विश्वास योजना’ शुरू की है। वर्तमान में ₹2,406 करोड़ की जुर्माना राशि और 6,000 से अधिक मुकदमे लंबित हैं। अब पीएफ जमा में देरी पर जुर्माना घटाकर 1% प्रति माह किया गया है। ईपीएफओ ने आंशिक निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सदस्य अपने ईपीएफ खाते की कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से जमा राशि) निकाल सकेंगे।
अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकेगी। पहले इन दोनों के लिए निकासी की कुल 3 बार की ही अनुमति थी। अब सभी प्रकार की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 12 माह कर दी गई है। ‘विशेष परिस्थितियों’ (जैसे बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा आदि) में अब कारण बताए बिना निकासी की जा सकेगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या खत्म होगी।
सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखनी होगी। इससे 8.25% ब्याज दर और कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आंशिक निकासीकी प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी। फाइनल सेटलमेंट अवधि को 2 से बढ़ाकर 12 महीने किया गया। पेंशन निकासी अवधि को 2 से बढ़ाकर 36 महीने किया गया। पीएफ जमा में देरी पर जुर्माने की दर घटाकर 1% प्रति माह कर दी गई है। अब ईपीएस-95 पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा कर सकेंगे। यह सेवा पेंशनधारको को मुफ्त में दी जाएगी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्लाउड-बेस्ड डिजिटल फ्रेमवर्क ‘EPFO 3.0’ को मंजूरी दी है। इससे तेज, पारदर्शी और स्वचालित सेवाएं मिलेंगी।

spot_img

Related Articles

spot_img
spot_img

Latest Articles

हवाई किराए में उतार-चढ़ाव के तनाव से मिलेगी मुक्ति, एलायंस एयर की नई योजना...

0
नई दिल्ली। विमानन मंत्रालय ने सोमवार को हवाई किराए से जुड़ी एक नई पहल शुरू की। सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय विमानन कंपनी एलायंस एयर...

बिहार चुनाव: EC ने भरोसा बढ़ाने के लिए उठाया कदम, राजनीतिक दलों की मौजूदगी...

0
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले उम्मीदवारों के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की विश्वसनीयता बढ़ाने के...

‘आरक्षण से नहीं, योग्यता से न्यायिक सेवाओं में आ रहीं 60% महिलाएं’: सुप्रीम कोर्ट

0
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि न्यायिक सेवाओं में शामिल होने वाली लगभग 60 फीसदी न्यायिक अधिकारी महिलाएं हैं। शीर्ष कोर्ट...

सहकारिता ही सामाजिक एकता और आर्थिक स्वावलंबन की आधारशिलाः मुख्यमंत्री

0
देहरादून। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों/समूहों/संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण कर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा...

विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को होगी शीतकाल के लिए बंद

0
चमोली। विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों बर्फ से लकदक बनी है। आलम यह है कि विभिन्न प्रजाति के फूलों के लिए प्रसिद्ध...