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Sunday, April 12, 2026


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सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, NPS से OPS में आने के लिए पूरी करनी होगी यह शर्त

नई दिल्ली। सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प प्रदान किया था, जो 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे। ऐसे कर्मियों को 31 अगस्त 2023 तक किसी एक विकल्प का चयन करने की मोहलत दी गई थी।
केंद्र सरकार में सेवारत कर्मचारियों के अलावा रिटायर्ड कर्मियों को भी पुरानी पेंशन का फायदा देने की कवायद शुरू हुई है। इन्हें एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का अवसर दिया गया है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन के अंतर्गत आने वाले ‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ के पास इस बाबत अनेकों सवाल आ रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी जानना चाहते हैं कि वे एनपीएस से ओपीएस में किस तरह शिफ्ट हो सकते हैं। विभाग का कहना है कि कुछ विशेष शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मी ही एनपीएस से पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। जैसे योग्य रिटायर्ड कर्मचारी को एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान और उस पर मिले प्रतिलाभ को ब्याज सहित वापस करना होगा। इसी तरह से कुछ दूसरी शर्तें भी रहेंगी।
सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प प्रदान किया था, जो 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे। ऐसे कर्मियों को 31 अगस्त 2023 तक किसी एक विकल्प का चयन करने की मोहलत दी गई थी। ये आदेश मार्च 2023 में जारी किए गए थे। कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो उक्त आदेश से पहले रिटायर हो गए। उन्होंने पूछा है कि क्या उन्हें भी अपनी सेनानिवृत्ति के पश्चात एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। सरकार ने कहा है कि वे भी ओपीएस में आ सकते हैं। ‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ द्वारा 3 मार्च 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के ऐसे सिविल कर्मचारी, जो उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात 22 दिसंबर 2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो इन निर्देशों को लागू करने से पहले ही रिटायर हो गए हैं, वे किस तरह से इस विकल्प का फायदा ले सकते हैं।

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