हरिद्वार कुम्भ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी करने के आरोपी मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मैक्स कॉरपोरेट की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है.
नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय (अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य) के आधार पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज को मामले में जाँच अधिकारी के सामने 25 जून को पेश होने के निर्देश दिए है.