देहरादून: उत्तराखंड में पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के एक आदेश से पीसीएस अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कार्मिक सचिव को निर्देश दिए हैं कि पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर फैसला लें।
दरअसल आशुतोष भट्ट, अमित बाटला, गुलफाम, हरेंद्र रावत और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी आयु 45 वर्ष हो चुकी है, जबकि प्रदेश में पीसीएस परीक्षा के लिए आयु सीमा 42 साल है। याचिका में कहा गया कि 10 अगस्त 2021 को परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा 10 अक्तूबर को होनी है। याचिका में कहा गया कि राज्य बनने के बाद पीसीएस की परीक्षा छह बार हुई है और 2016 के बाद कोई परीक्षा हुई ही नहीं है। इस कारण वे इस परीक्षा से वंचित होते आए हैं।
याचिका में कहा गया कि 2014 में सी सेट पैटर्न लागू किया गया था। इस नए पैटर्न के चलते वे क्वालीफाई नहीं कर पाए थे और यह पैटर्न आईएएस की परीक्षा में 2011 में लागू किया गया था। इसके तहत जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को क्लीयर नहीं कर पाए, उन्हें केंद्र सरकार ने 2012 में दो अतिरिक्त अवसर दिए थे और ओवर ऐज अभ्यर्थियों को यूपी सरकार ने भी यह अवसर दिया था लेकिन उत्तराखंड में तब से यह परीक्षा हुई ही नहीं, जिसका लाभ उनको नहीं मिल सका। जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने कार्मिक सचिव को निर्देश दिए हैं कि पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर फैसला लें।