देहरादून: वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से मौत होने पर राज्य सरकार ने पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। सरकार मृतक के परिवार को आर्थिक सहयोग के तौर पर राज्य आपदा मोचन निधि से 50 हजार की धनराशि देगी। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपारिकताएं पूरी कर ली गई है और इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देगी। कोरोना से मौत होने पर मृतक के परिवार को 50 हजार की धनराशि दी जायेगी ताकि पीड़ित परिवार विपरीत परिस्थितियों में अपना भरण-पोषण कर सके। डॉ रावत ने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के तहत मृतक के विधिक वारिस को आर्थिक सहायता उपलब्ध की जायेगी। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि वितरित करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण का पहला केस पाये जाने की तिथि से लेकर भविष्य में कोरोन संक्रमण से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा राशि देगी। इसके लिए मृतक के परिजनों को तहसील स्तर पर तहसीलदार या फिर जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा।
स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से मृत ऐसे व्यक्ति के विधिक वारिसान को ही मुआवजा राशि मिलेगी जो राज्य का मूल निवासी होगा या फिर राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत हो। मुआवजा राशि के लिए मृतक के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदन करने के उपरांत राज्य मोचन निधि से 30 दिन के भीतर डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा। डॉ. रावत ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है।