लखनऊ: वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने मामले की सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख तय की है।
इसके पहले राहुल गांधी की ओर से उनकी हाजिरी माफ करने और मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग वाली अर्जी दी गई। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल से पांच मार्च को उनसे मिलना चाहता है। ऐसे में राहुल सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं। इस अर्जी पर वादी नृपेंद्र पांडेय की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन पर दो सौ रुपये का हर्जाना लगाया।
गौरतलब है कि वादी नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान वैमनस्यता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के अकोला में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इतना ही नहीं, राहुल ने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर, नौकर, मददगार व अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताकर कई दोषारोपण किया है।
कोर्ट ने लगाया राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का हर्जाना, सावरकर पर टिप्पणी करने का है मामला
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