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Tuesday, June 23, 2026


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राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पीडब्ल्यूडी के तहत प्रदेश के बी ग्रेड के पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड किए जाने को लेकर करोड़ों रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश की पहली जियोथर्मल पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। यही नहीं, सतर्कता (विजिलेंस) विभाग को और मजबूत किए जाने को लेकर ढांचे में संशोधन किया गया है। विजिलेंस विभाग ने 20 नए पद बढ़ाए जाएंगे। इस तरह विजिलेंस विभाग में पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 हो जाएगी।
उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को दी मंजूरी। उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 का उद्देश्य राज्य में जियो थर्मल संसाधनों की खोज एवं पहचान के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, जो आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से व्यवहार्य हो। नीति का उद्देश्य चिन्हित भू-तापीय ऊर्जा स्थलों के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ ही भू-तापीय ऊर्जा के उत्पादन और विद्युत उत्पादन, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के प्रत्यक्ष इस्तेमाल, जल शुद्धिकरण और सामुदायिक विकास में इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के माध्यम से भू-तापीय ऊर्जा के माध्यम से राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राज्य के दीर्घकालिक पर्यावरणीय व ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान के माध्यम से राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। यह नीति राज्य के सभी भू-तापीय परियोजनाओं पर लागू होगी। इसका कार्यान्वयन राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा उरेडा, और यू.जे.वी.एन.एल के सहयोग से किया जाएगा।
कैबिनेट ने प्रदेश में मौजूद पुलों के वाहन क्षमता को बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मिली मंजूरी दी है। सतर्कता विभाग के संशोधित ढांचे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सर्तकता विभाग ने 20 नए पद बढ़ाए गए है। विभाग में पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 की गई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। जिसके लिए कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, 2025 को प्रख्यापित किए कैबिनेट जाने को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिंक लेबोरेटरी की स्थापना उत्तराखण्ड में की जाएगी जिसके लिए बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक ने अपनी मंजूदी दे दी है।
उत्तराखंड के वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गए है। समाज कल्याण विभाग के तहत पुत्र के 18 साल पूरा होने पर भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन मिलती रहेगी।
उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, नियमावली 2025 को मंजूरी मिली है। खनिज अन्वेषण में राज्य सरकारों विशेष रूप से लघु खनिजों के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकारों को राज्य खनिज अन्वेषण न्यास स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के शासी निकाय की छठी बैठक में चालू और आगामी वित्तीय वर्षों में राज्य खनिज अन्वेषण न्यास में राज्य सरकारों ने वार्षिक संग्रह के 10 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में खान मंत्रालय भारत सरकार के दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के गठन के लिए नियमावली प्रख्यापित की गई है। उत्तराखंड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2025 प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति। कैबिनेट ने उत्तराखंड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 यथासंशोधित 2023 के कतिपय प्राविधानों को संशोधित करने एवं कतिपय अतिरिक्त नवीन प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए उत्तराखंड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2025 प्रख्यापित की जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय। राज्य कर विभागान्तर्गत डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य सूचना एवं साक्ष्यों का कलेक्शन , रिट्रीवल एवं एनालिसिस करते हुए कराधान के कानूनों का प्रभावी अनुपालन किया जाना है। फोरेंसिक लैबोरेटरी से राज्य कर विभाग के साथ ही राज्य में स्थित अन्य विभाग यथा सीजीएसटी, इनकम टैक्स आदि को भी लाभ मिलेगा। उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग के ढ़ांचे का पुनर्गठन किये जाने के अनुमोदन। उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग के ढांचे में सृजित विभिन्न वेतनमान एवं प्रास्थिति के पदों को विभागीय कार्यावश्यकता के दृष्टिगत कार्य एवं दायित्वों के आधार पर श्रेणीवार पदों की कुल संख्या को अपरिवर्तित रखते हुए पुनर्वितरण किये जाने का अनुमोदन हुआ।

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