नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नामांकन नियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों पर जनता की राय जानने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है।
आज जारी एक आधिकारिक बयान में सेबी ने कहा कि वह निवेशकों के लिए नामांकन प्रक्रिया को सुगम बनाने और बैंकिंग नामांकन नियमों के अनुरूप बनाने के लिए 10 जनवरी, 2025 के अपने परिपत्र में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

















