नई दिल्ली। सरकार ने आज ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन संबंधी नियम-2026 अधिसूचित किए हैं, जो पहली मई से लागू होंगे। इन नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखना, समन्वित प्रवर्तन को सक्षम बनाना और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।
सरकार ने छह सदस्यीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्राधिकरण के अध्यक्ष मंत्रालय के अपर सचिव होंगे। अन्य पांच सदस्यों में गृह, सूचना और प्रसारण, खेल और युवा मामले मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा विधि विभाग के संयुक्त सचिव शामिल होंगे।
प्राधिकरण के कार्यों में ऑनलाइन खेलों का वर्गीकरण और पंजीकरण शामिल होगा। यह यह भी तय करेगा कि कोई खेल धन-आधारित है या नहीं। इसके अलावा, प्राधिकरण जनता की शिकायतों के निवारण का कार्य भी करेगा। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह दिशानिर्देश, आचार संहिता और निर्देश जारी करेगा।
















