नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का निर्देश दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालयों को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का निर्देश दिया
Latest Articles
भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी...
नई दिल्ली। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया।...
भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण दिल्ली में हुआ आयोजित
नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के...
भारत-कनाडा सीईपीए वार्ता के दूसरे दौर का दिल्ली में समापन
नई दिल्ली। भारत-कनाडा का संयुक्त वक्तव्य व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता-सीईपीए वार्ता के दूसरे दौर का समापन आज नई दिल्ली में हुआ। यह वार्ता दोनों...
सुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री
कोलकत्ता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता...
मुख्य सचिव ने की स्टेट प्रगति के तहत विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित अपने सभागार में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रगति की तर्ज...

















