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Sunday, September 20, 2026


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सर्वाेच्च न्यायालय ने मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी संस्थानों में बाल श्रम पर सख्त रोक की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। सर्वाेच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज़्यादा सख़्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है।

शीर्ष न्‍यायालय ने बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह की दलीलों पर संज्ञान लिया। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफ़ॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिये जाने की मांग की है।

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