देहरादून: ACS आन्दन बर्द्धन ने शासन द्वारा जारी के निर्देशों के क्रम में अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तराखण्ड के पद का कार्यभार ग्रहण किया। राजस्व विभाग के विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की गयी। समीक्षा में उनके द्वारा राजस्व विभाग के मूल कार्यों जैसे राजस्व वादों के निपटारे एवं राजस्व वसूली को त्वरित गति से लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिये।
ACS द्वारा भूमि के नामान्तरण (म्यूटेशन) को शतप्रतिशत समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिये व साथ ही आयुक्त एवं सचिव, श्री चन्द्रेश कुमार को नामान्तरण की प्रकिया को पूर्णतः ऑनलाईन किये जाने के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, निबन्धन, निबन्धन विभाग, निबन्धन एवं राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक शीघ्र आहूत कर प्रकरण को तत्काल कियान्वित किये जाने के निर्देश भी दिये ताकि आमजन को इसका त्वरित लाभ प्राप्त हो सके।
इसके साथ ही भूमि की खतौनियों को ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में 10 फरवरी से पूर्व कियान्वित करने के निर्देश दिये गये, जिससे आमजन को बिना तहसील जाये ही ऑनलाईन डिजिटली हस्ताक्षरित खतौनी उनके मोबाईल से घर बैठे ही प्राप्त हो सके। जिला कार्यालयों, मण्डलायुक्तों व राजस्व परिषद् में स्थित राजस्व अभिलेखागारों जिनमें की अतिमहत्वपूर्ण स्थायी एवं विरासती अभिलेख रक्षित होता है को अभिलेखों के सम्यक् रखरखाव व किसी भी प्रकार के नुकसान आदि से बचाये रखने हेतु अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण जिसमें अभिलेखों का डिजिटाईजेशन आदि किया जाना है, हेतु तत्काल आगामी बजट में इस हेतु Rs. 100 करोड़ का बजट प्रावधान कराये जाने हेतु निर्देशित भी किया गया, जिससे आमजन को अभिलेखों की ऑनलाईन सुलभता हो सके।
राजस्व विभाग द्वारा विभागीय कम्प्यूटरीकरण हेतु संचालित योजनाओं एवं सॉफ्टवेयर्स के सम्यक संचालन हेतु भी आयुक्त एवं सचिव को निर्देश दिये। राजस्व विभाग के आवासीय व अनावासीय भवनों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की नियमित समीक्षा के निर्देश दिये गये, व राजस्व परिषद् के शासन को सन्दर्भित प्रकरणों का नियमित रूप से अनुसरण करने के भी निर्देश दिये गये।
भारत सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना में प्रदेश द्वारा तैयार किये गये स्वामित्व अभिलेखों पर बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये जाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ बैठक आहूत कर प्रकरण में शीघ्र यथोचित कार्यवाही के भी निर्देश दिये गये, ताकि स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को योजना का सम्यक लाभ प्राप्त हो सके।