देहरादून: दिवाली पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन के पात्र पति और पत्नी, दोनों को अब बीस साल या इससे अधिक उम्र का बेटा होने के बावजूद पेंशन का लाभ मिलेगा।
शासन ने इससे संबंधित शासनादेश संशोधित कर दिया गया है। इससे 67 हजार नए पात्र पति और पत्नी को योजना का लाभ मिलेगा। दिवाली के बाद इसके लिए प्रदेश भर में कैंप लगाकर पेंशन संबंधी प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।
समाज कल्याण मंत्री चंदनरामदास ने कहा कि सरकार ने वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन बढ़ाई है। सरकार की ओर से निर्णय लिया गया था कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पति और पत्नी दोनों को दिया जाएगा, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से दोनों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
पूर्व के शासनादेश में ऐसी व्यवस्था थी कि जिनका 20 साल से अधिक उम्र का पुत्र या पौत्र है, उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन में आड़े आ रही इस दिक्कत को खत्म कर विभाग की ओर से संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। बीपीएल, अंत्योदय या जिनकी मासिक आय 4000 रुपये या इससे कम है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।