देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति के साथ ही बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन और निजी भूमि पर पेड़ कटाने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा विभागों की सेवा नियमावली और शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, पर्यटन, कृषि से संबंधित प्रस्ताव भी चर्चा हुई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में डायलसिस सेंटर पर 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सरकार देगी।
आईटीआई समेत तमाम काम होने से लखवाड़ परियोजना के तहत विस्थापन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। यू्आईडीबी 2030 तक नीति संचालित करेगा। निवेश की न्यूनतम सीमा अलग अलग रखी गई है। सब्सिडी की सीमा कुल निवेश का 25 प्रतिशत या 100 करोड़ होगी। राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून और अल्मोड़ा की सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने पत्रकारों को दी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अटल आयुष्मान योजना में डायलेसिस सेंटर को 100 प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को प्रख्यापित करने को मंजूरी दी गई है। यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूआईडीबी के माध्यम से क्रियान्वयन होगा। पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली को प्रख्यायित करने को मंजूरी दी गई है।
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएचडी करने वाले 100 मेधावी छात्रों को प्रतिमाह रू0 5000 छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने को मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड की योग्यता को खत्म करने को मंजूरी दी गई है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, गूंजी आदि क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 दिवसीय हेली दर्शन योजना 6 माह के लिए संचालित करने को मंजूरी दी गई है। कैंसर चिकित्सालय हर्रावाला 300 बेड व मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान 200 बेड के संचालन को पीपीपी के माध्यम से संचालित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए पुनर्स्थापन नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, इसके अंतर्गत मजदूरी दर संशोधित की गई हैं। कौशल विकास विभाग के अंतर्गत रू0 630 करोड़ के वर्क फोर्स प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया है। राज्य में उड़ान योजना के अन्तर्गत समूह ग एवं ख के कार्मिकों, अधिकारियों को राज्य के अंदर हवाई सेवा सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय। सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्मिक इस योजना के तहत शासकीय यात्रा के साथ एलटीसी में भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। पुरोला कालाढूंगी को नगर पालिका बनाये जाने के लिये निर्णय लेने हेतु कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड की योग्यता को खत्म करने को कैबिनेट ने दी मंजूरी
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