16 C
Dehradun
Wednesday, November 12, 2025

मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई, ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों की ₹7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों की संपत्तियां अटैच की हैं। अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 7.44 करोड़ बताई जा रही है।
ईडी ने सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन (सत्येंद्र कुमार जैन की पत्नी) और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र कुमार जैन ने दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में पदस्थ और कार्यरत रहते हुए 14.02.2015 से 31.05.2017 की अवधि के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
सीबीआई ने 03.12.2018 को सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसके परिणामस्वरूप, ईडी ने 31.03.2022 को सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इसके बाद 27.07.2022 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई।
न्यायालय ने 29.07.2022 को पीसी का संज्ञान लिया। ईडी द्वारा जांच के दौरान, यह भी पता चला है कि नवंबर 2016 में, विमुद्रीकरण के तुरंत बाद, सत्येंद्र कुमार जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी अंकुश जैन और वैभव जैन ने आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस), 2016 के तहत अग्रिम कर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए।
मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों में 2011-2016 के बीच प्राप्त 16.53 करोड़ रुपये की राशि का खुलासा हुआ, जबकि इन संस्थाओं का स्वामित्व और नियंत्रण सत्येंद्र कुमार जैन के पास था। आयकर विभाग और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंकुश जैन और वैभव जैन को सत्येंद्र कुमार जैन के बेनामी धारक माना। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी विशेष अनुमति याचिकाओं और समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया और इस निष्कर्ष को अंतिम घोषित कर दिया।
यह जानकारी ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत सीबीआई के साथ साझा की गई थी। साझा की गई जानकारी के आधार पर, सीबीआई ने मामले की आगे जांच की। बाद में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा अर्जित अनुपातहीन संपत्ति का विवरण बढ़ाया गया। सीबीआई के पूरक आरोपपत्र के बाद, ईडी ने अब 7.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क कर लिया है।
इस प्रकार, इस मामले में अब तक ईडी द्वारा कुर्क की गई कुल अपराध आय 12.25 करोड़ रुपये (4.81 करोड़ रुपये + 7.44 करोड़ रुपये) है, जो सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति का 100 प्रतिशत है, जो उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों में अचल संपत्तियों के रूप में है। इस मामले में जल्द ही पीएमएलए, 2002 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की जाएगी। इस मामले की सुनवाई राउज़ एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली में चल रही है।

spot_img

Related Articles

spot_img
spot_img

Latest Articles

धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, लिए गए कई महत्वपूर्ण...

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर...

दिल्ली की हवा ‘गंभीर’: इस सीजन में पहली बार इस हद तक दूषित हुई...

0
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस साल पहली बार ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार,...

नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, अब तक छह माओवादियों के शव मिले, ऑटोमैटिक...

0
बीजापुर: बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुबह 10 बजे से सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार...

मृतकों के परिवारों को दिल्ली सरकार देगी 10 लाख रुपये; कल भी लाल किला...

0
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। इस...

जनपद चमोली में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम, आर्मी और जनपद पुलिस के जबर्दस्त तालमेल...

0
चमोली: पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार के निर्देशन में जनपद चमोली पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से...