प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखंड शासन द्वारा आगामी कोरोना कर्फ्यू के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. नवीन आदेशानुसार प्रदेश में 8 जून को सुबह 6 बजे से 15 जून को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है. इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मीट) सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेंगी. राशन की दुकानें, किराना की दुकानें, जनरल स्टोर्स और स्टेशनरी व किताबों की दुकानें 9 जून एवं 14 जून को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी. कोविड कर्फ्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा. इस दौरान सार्वजनिक सुविधाएं, वित्तीय संस्थान और समस्त स्वास्थ्य सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी.
उत्तराखंड में लंबे समय से चले आ रहे कर्फ्यू के बाद अब राज्य सरकार ने शराब के शौकीनों की मुराद भी पूरी की है इस बार सरकार ने 1 हफ्ते का कर्फ्यू को बढ़ाया है लेकिन इस दौरान सरकार ने शराब की दुकानों को एक हफ्ते में तीन दिनों तक खुला रखने की छूट भी दी है. राज्य सरकार ने 9 जून 11 जून और 14 जून 3 दिनों में शराब की दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। इन तीनों दिनों में शराब की दुकानें सुबह 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेगी. हालांकि बार में जाकर शराब पीने की इच्छा रखने वालों के लिए मायूसी हाथ लगी है क्योंकि सरकार ने अगले आदेशों तक बार बंद रखने के निर्देश दिए हैं.