इस बार कर्फ्यू को लेकर ये हैं नियम
- कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कर्फ्यू की अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी गई है. यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो, अधिकतम 20 लोगों को आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी. ये रिपोर्ट 72 घंटे पूर्व की होने के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन से ली जाएगी.
- शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं.
- समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें.
- ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा. हालांकि, MBBS (4″& 5 year), BDS (4″ year). Nursing classes (3Year) सिर्फ आनलाइन चलेंगी. राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी.
- समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियों अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें.
- समस्त सामाजिक, राजनीतिक/ खेल गतिविधियां/ मनोरंजन/ शैक्षिक/ सांस्कृतिक समारोह/ other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें.
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी.
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in’पर पंजीकरण किया जाना आवश्यक होगा. सभी व्यक्त्यिों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOL and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा.
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत/ ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें. उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है. उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा. तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा.
- विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा.
- COVID कर्फ़्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर सेनेटाइज करवाना सुनिश्चित करेगें.
- COVID curfew अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को सशर्त (Social Distancing and COVID Safety Protocols) कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है.
कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
- समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24 घण्टे) रहेगी.
- चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें.
- डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें
ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें.
- चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)
- फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID-19 संबंधित अनुसंधानल करने वाले संस्थान.
- पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति.
- COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं.
- दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ.
- एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा/स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान.