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Tuesday, December 2, 2025


बड़ी खबर: अब शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाज़ार, आदेश जारी |Postmanindia

उत्तराखंड में कोविड गाइडलाइन को संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने कई मामलों में छूट दी है. मुख्यसचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी करते हुए कहा पूर्व में जारी आदेश संख्या 189 / USDMA/792(2020), दिनांक 07 जून 2021 को तदनुसार निरस्त किया जाता है. पूर्व में जारी आदेश संख्या: 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून 2021 के बिन्दु संख्या-7 को बिन्दु संख्या 14.D में सम्मिलित कर बिन्दु संख्या 14. E (i & ii) एवं (vii) मे संशोधन करते हुए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है.

  • समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 09, 11 एवं 14 जून 2021 (क्रमश: बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर ऑडिटोरियम बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी.
  • COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीडभाड वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें.
  • सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है.
  • आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंदी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.
  • होटल, रेस्तरां भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी. होटल, ढाबे रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा. होटल, ढाबे, रेस्तरा और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालको / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी.
  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट DTDC. Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है. राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा.
  • खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी
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