मुंबई। आरबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) और ‘ऋण और अग्रिम’ से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआइ ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया। उसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस को लेकर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि पीएनबी ने सब्सिडी/रिफंड/रिम्बर्समेंट के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण मंजूर किए।
आरबीआई ने पीएनबी पर लगाया 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना
Latest Articles
सर्वोच्च न्यायालय ने फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया कि तय फ़ुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी...
सेबी ने बाजार को अधिक प्रभावी बनाने और अनुपालन को आसान करने के लिए...
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बाजार को अधिक प्रभावी बनाने और अनुपालन को आसान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए...
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपये की...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपये...
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए 289 करोड़ की वित्तीय...
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, यातायात व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं...
उत्तराखंड में 6 हजार कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को मिली 24 करोड़...
देहरादून। मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास देहरादून में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में...

















