मुंबई। आरबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) और ‘ऋण और अग्रिम’ से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआइ ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया। उसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस को लेकर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि पीएनबी ने सब्सिडी/रिफंड/रिम्बर्समेंट के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण मंजूर किए।
आरबीआई ने पीएनबी पर लगाया 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना
Latest Articles
प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से की बातचीत
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर...
अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान, तीर्थ यात्रियों के ठहरने के...
नई दिल्ली। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के साथ 55 हजार तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक...
VB-G RAM G अधिनियम, कल से पूरे ग्रामीण भारत में होगा लागू
नई दिल्ली। विकसित भारत – गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) – वीबी जी-राम-जी अधिनियम, 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो...
मंत्री का नगर पालिका में छापा, गायब मिले कई अधिकारी व कर्मचारी
उधमसिंहनगर। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने जसपुर नगर पालिका परिषद में छापा मारा। छापे के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जबकि...
ऋषिकेश में एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन, भू-माफियाओं पर बड़ा प्रहार, पांच ठिकानों पर सीलिंग-ध्वस्तीकरण
देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम देते...

















