मुंबई। आरबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) और ‘ऋण और अग्रिम’ से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआइ ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया। उसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस को लेकर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि पीएनबी ने सब्सिडी/रिफंड/रिम्बर्समेंट के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण मंजूर किए।
आरबीआई ने पीएनबी पर लगाया 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना
Latest Articles
सर्वाेच्च न्यायालय ने आरटीई के तहत अनिवार्य दाखिले को बरकरार रखा
नई दिल्ली। सर्वाेच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत, विद्यार्थियों के अनिवार्य दाखिले को राष्ट्रीय मिशन बताते हुए बरकरार रखा है। न्यायालय...
भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात निकाय चुनाव में भारी जीत दर्ज की
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में भारी जीत हासिल की है। उसने राज्य के सभी प्रमुख नगर-निगमों पर...
ओसीआई कार्ड के लिए 6 महीने भारत में रहने की अनिवार्यता खत्म, अब 275...
नई दिल्ली: ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड से जुड़े नियमों और शुल्क में सरकार ने अहम बदलाव किए हैं। नए फैसलों के तहत...
चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं के सेहत की सुरक्षा राज्य...
देहरादून। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर...
राज्यपाल ने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में...

















