मुंबई। आरबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) और ‘ऋण और अग्रिम’ से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआइ ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया। उसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस को लेकर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि पीएनबी ने सब्सिडी/रिफंड/रिम्बर्समेंट के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण मंजूर किए।
आरबीआई ने पीएनबी पर लगाया 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना
Latest Articles
विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और अमरीकी विदेश मंत्री ने व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा...
नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्काे रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की।...
देश के मध्य और उत्तर-पश्चिम हिस्सों में भीषण लू, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त
नई दिल्ली। देश के मध्य और उत्तर-पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी...
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यूसीसी से किसी भी आदिवासी समुदाय के अधिकारों...
नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने विशेष प्रावधान करके सभी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से...
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ली आगामी एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक
-प्रदेश के मतदाताओं से एसआईआर में बीएलओ से सहयोग करने की अपील
देहरादून। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तराखण्ड दौरे के दूसरे...
हिमालयी क्षेत्र कंचनगंगा में टूटा ग्लेशियर, नुकसान की कोई सूचना नहीं
चमोली। रविवार सुबह उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बदरीनाथ धाम के निकट कंचनगंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने...
















