मुंबई। आरबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) और ‘ऋण और अग्रिम’ से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआइ ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया। उसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस को लेकर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि पीएनबी ने सब्सिडी/रिफंड/रिम्बर्समेंट के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण मंजूर किए।
आरबीआई ने पीएनबी पर लगाया 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना
Latest Articles
अमित शाह का बड़ा एलान: असम में लागू होगा UCC, घुसपैठियों को करेंगे बाहर
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के ढेकियाजुली और तिहु में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य की...
नशामुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय परामर्श समिति की 5वीं बैठक आयोजित
नई दिल्ली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में नशामुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय परामर्श समिति की 5वीं बैठक...
‘नई विदेशी मुद्रा सीमा के पालन को मिले तीन महीने का समय’, बैंकों ने...
नई दिल्ली। बैंकों ने आरबीआई से नई विदेशी मुद्रा सीमा का पालन करने के लिए तीन महीने का समय देने का आग्रह किया है।...
भारत विश्व गुरु की राह परः दून में नीति, तकनीक और जनभागीदारी पर मंथन
देहरादून। सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, चिंतन रिसर्च फाउंडेशन तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के तत्वावधान में “भारतः विश्व...
लाल आतंक का अंत: एक दशक में दस हजार से ज्यादा माओवादियों ने किया...
नई दिल्ली। सुरक्षा दबाव और पुनर्वास प्रयासों के संयोजन ने देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले विद्रोहों में से एक माओवाद को...
















