21.2 C
Dehradun
Friday, November 22, 2024

उत्तराखंड में कोरोना पर सख्त सरकार, आज से नई कोविड गाइडलाइन जारी

कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रोन के कई देशों में फैलने से भारत में भी चिंता बढ़ गई है। वही कोविड-19 के New Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह गाइडलाइन प्रदेश में आज से प्रभावी रहेगी।

कोविड 19 के New Variant Omicron’ को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।

राज्य में टीकाकरण के कार्य में तेजी लाते हुए तथा कोविड संक्रमण की निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था को सक्रिय तरीके से सभी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।

राज्य के हवाई अड्डा / रेलवे स्टेशन / बार्डर चेक पोस्ट / पर्यटक स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर Covid Testing randomly किया जायेगा।

कोविड टेस्ट के दौरान Positive पाये जाने वाले व्यक्तियों को तुरन्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।

सभी सार्वजनिक स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

कोविड नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
कोविड-19 के New Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।

राज्य के समस्त महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थानों में Covid Test किया जायेगा Testing के दौरान Positive पाये जाने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को तत्काल कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।

राज्य के समस्त स्वास्थ्य कर्मियों एवं Frontline Workers का Covid Test किया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा (नेपाल) पर आवाजाही के समय COVID Vaccination की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही राज्य के अन्दर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चेक पोस्ट पर Covid Test randomly किया जायेगा।

सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे।

spot_img

Related Articles

spot_img
spot_img

Latest Articles

कोलकाता से पटना जा रही बस हजारीबाग में हादसे का शिकार; सात लोगों की...

0
पटना: झारखंड के हजारीबाग जिले में पटना जा रही एक बस के पलट जाने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई...

आठ दिन बाद एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा, छह...

0
नई दिल्ली: राजधानी में मौसमी दशाओं के बदलने से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। गुरुवार को आठ दिन बाद हवा...

कंपनी गार्डन अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा

0
मसूरी। मसूरी में नगर पालिका परिषद द्वारा कंपनी गार्डन के नए नाम अटल उद्यान पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यक्रम...

विश्वविद्यालय के हाथों में होगी समर्थ पोर्टल की कमानः डॉ. धन सिंह रावत

0
श्रीनगर/देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश को लेकर सामने आई दिक्कतों को मध्यनज़र रखते हुये समर्थ पोर्टल का संचालन...

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल तैयारियों की हर सप्ताह समीक्षा करने के...

0
देहरादून। चारधाम यात्रा के सकुशल सम्पन्न होने के साथ ही प्रदेश सरकार, आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी में जुट गई है। चार धाम यात्रा...