25.5 C
Dehradun
Monday, June 8, 2026


spot_img

कार है पब्लिक प्‍लेस, अकेले ड्राइवर को भी मास्‍क लगाना जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट |Postmanindia

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्‍ली हाईकोर्ट ने मास्क पहनने को लेकर महत्‍वपूर्ण टिप्‍पणी की है. कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मास्‍क को सुरक्षा कवच बताते हुए कहा, यदि कोई शख्‍स अकेले भी ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए भी मास्‍क लगाना जरूरी है. हाईकोर्ट ने कहा, मास्‍क सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो COVID-19 के प्रसार को रोकने में सहायक है. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि,“वाहन को भी पब्लिक प्लेस माना जाएगा. जब ट्रैफिक सिग्नल पर कोई वाहन रुकता है तो कई बार वाहन चालक को अपनी साइड वाली खिड़की खोलनी पड़ती है. यह वायरस इतना प्रभावशाली है कि वह इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है.” इसके साथ ही कोर्ट ने “अकेले वाहन चलाते समय मास्क नहीं लगाने पर चालान होने की स्थिति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

क्या था मामला

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की बेंच याचिकाकर्ता वकील सौरभ शर्मा की उस दलील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वकील ने दावा किया था कि वह 9 सितंबर 2020 को अकेला निजी कार चलाकर जा रहा था. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उसे रोका और मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना किया. इस दौरान पीठ ने कहा कि सरकार जो भी नियम लागू कर रही है, वह आपको सुरक्षित रखने के लिए कर रही है, इसलिए इसे अहम का विषय बनाने से सभी लोग बचें.

अपना निजी व आधिकारिक वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य: दिल्ली सरकार

पूर्व में इस मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि अपना निजी व आधिकारिक वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है, जिसको लेकर पिछले साल अप्रैल में ही आदेश जारी किए गए थे, जबकि याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि चार अप्रैल 2020 को दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिकरण तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक प्रेसवार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अकेले वाहन चला रहे व्यक्ति को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है.

हाईकोर्ट में आज इसी तरह चार याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इन चारों ही याचिकाओं में चालान को रद्द करने की मांग की गई है. साथ ही चालान राशि को वापस करने की मांग की गई है. दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ताओं के द्वारा मानसिक प्रताड़ना के लिए दस लाख रुपये का मुआवजा मांगा गया था.

ये भी पढ़ें: जिला योजना में 462 करोड़ 62 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत

spot_img

Related Articles

Latest Articles

गृह मंत्री अमित शाह 9 जून को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम...

0
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एल.पी.एम.एस) का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार,...

ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का किया फैसला

0
नई दिल्ली। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक...

भारत-इंडोनेशिया ने रक्षा, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर की चर्चा

0
नई दिल्ली। नई दिल्‍ली में आठवीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्‍त आयोग की बैठक हुई। इस बैठक की सह-अध्‍यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रहमण्‍यम जयशंकर और इं‍डोनेशिया के...

नंदा देवी बायोमॉनिटरिंग एक्सपीडिशन हिमालयी जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहलः उनियाल

0
चमोली। वन, निर्वाचन, विधायी एवं संसदीय कार्य तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने चमोली स्थित वन विभाग सभागार में आयोजित नंदा...

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को तैयारियां तेज

0
देहरादून। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफल एवं भव्य आयोजन को लेकर जनपद स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में...