उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. पूरे प्रदेश में 3 महीने के लिए रासुका लगाई गई है 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून प्रभावी रहेगा. जी हाँ प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में पिछले दिनों हुई घटनाओं और माहौल खराब करने जैसे घटनाक्रम को देखते हुए राज्य सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए पूरे प्रदेश में 3 महीने के लिए रासुका लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिसकी अवधि तय करते हुए 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए समय निर्धारित किया गया है.
आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश जारी किए हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड में हुई घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के कई इलाको में घटनाएं होने का जिक्र किया गया है। प्रदेश के अलग-अलग जनपदों सहित हरिद्वार जनपद में भी कुछ धार्मिक स्थलों में हिंदूवादी संगठनों द्वारा तोड़फोड़ आगजनी की घटनाएं सामने आई थी जिन पर कार्रवाई को लेकर पुलिस खुद को असहज महसूस कर रही थी अब सरकार द्वारा रासुका लगाए जाने के आदेश जारी होते ही ऐसी घटनाओं में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई