चारा घोटाला मामले में लालू यादव को रांची सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर लालू यादव को दोषी पाया है. सीबीआई ने कोर्ट में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये वो लालू को दोषी करार दिये जाने के लिए पर्याप्त हैं. इसके साथ ही अदालत ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में शामिल कई अभियुक्तों को दोषी पाया है. जबकि 24 अभियुक्त बरी किया गया है.
राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, ऐनल हक़,सनाउल हक़, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप,बलदेव साहू,रंजित सिन्हा,अनिल सिन्हा,अनिता प्रसाद,रमावतार शर्मा,चंचल सिन्हा,रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा,क्रांति सिंह, मधु मेहता बरी हुए है.
सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में फैसला सुनाया है. तत्कालीन बिहार के डोरंडा थाने में 17 फ़रवरी 1996 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. डोरंडा थाने में दर्ज कांड संख्या 60/96 को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने 16 अप्रैल 1996 को टेकओवर किया था.