हरिद्वार: हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। जारी अधिसूचना के मुताबिक 26 सितंबर को मतदान होगा और 28 को चुनाव परिणाम जारी होंगे। 26 सितंबर को हरिद्वार पंचायत चुनाव होंगे। जिसके चलते जिले में गुरुवार से चुनाव आचार संहिता के साथ ही धारा 144 लागू कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए थे। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई थी।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी ने कहा था कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक तरह से उल्लंघन है। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में ही अधिसूचना जारी कर देगा। प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि सरकार कोई विलंब नहीं कर रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा हो गया है। आरक्षण का कार्य चल रहा है।