भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपये के नोट पर लिए गए फैसले को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। इस संबंध में आरबीआई गवर्नर ने सोमवार को कहा कि लोगों को 4 महीने का समय दिया गया है, आराम से बैंक जाएं और 2000 रुपये के नोट बदलें। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने देश की जनता को स्पष्ट रूप से यह समझाने की कोशिश की है कि 2000 रुपये के नोट बदलवाने की जल्दबाजी न करें। उन्होंने कहा कि नोट बदलवाने के लिए बैंक की ओर से पर्याप्त समय दिया गया है।
4 महीने का समय है, आराम से 2000 रुपये के नोट बदलें
उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए चार महीने का समय दिया गया है। चार महीने के भीतर जब भी आपको समय सूटेबल लगे तब आप बैंक जाकर 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज या कल ही जाएं। इसके लिए बैंक-बैंक जाकर भीड़ न करें, बल्कि आराम से जाकर नोट एक्सचेंज कराएं। इस बीच लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए भी आरबीआई ने बैंकों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
बैंकों को रखना होगा नोट बदलने का डाटा
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई लंबे समय से ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह समय-समय पर किसी विशेष श्रृंखला के नोट वापस ले लेता है और नए नोट जारी करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन बदले गए 2000 रुपये के नोटों की राशि और खातों में जमा की गई राशि का डेटा बनाए रखें। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि जब भी यह डेटा मांगा जाएगा, बैंकों को सूचना देनी होगी।
सोमवार को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपये के बैंक नोटों को मुख्य रूप से विमुद्रीकरण के बाद वापस ले लिए गए नोटों की भरपाई करने के लिए पेश किया गया था और यह उद्देश्य पूरा हो गया है और प्रचलन में पर्याप्त नोट हैं।
कल से शुरू हो रही नोट बदलने की प्रक्रिया
उन्होंने कहा कि बैंकों से कहा गया है कि वे कल से शुरू हो रही प्रक्रिया के दौरान 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए जरूरी इंतजाम रखें। आरबीआई गवर्नर को उम्मीद है कि इस साल 30 सितंबर तक ज्यादातर 2000 के बैंक नोट सरकारी खजाने में वापस आ जाएंगे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरबीआई 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले रहा है लेकिन वे वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर के रूप में जारी हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई बैंक नोटों के आदान-प्रदान के संबंध में लोगों को होने वाली कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होगा।
आज जारी एक सर्कुलर में, आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को गर्मी के मौसम को देखते हुए पर्याप्त छायादार प्रतीक्षालय और पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। सर्कुलर में आरबीआई ने उल्लेख किया है कि काउंटर पर 2000 रुपये के बैंक नोटों के आदान-प्रदान की सुविधा जनता को सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी।
2000 रुपये के नोट बदलने के लिए RBI की गाइडलाइन
वहीं आरबीआई गवर्नर ने नोट बदलने की प्रक्रिया और नोट एक्सचेंज लिमिट को लेकर कहा है कि जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है आरबीआई ने उन्हें एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट बदलवाने की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि एक बार में नोट बदलवाने की लिमिट 20,000 रुपये है। वहीं, जिनके पास इससे अधिक संख्या में 2000 रुपये के नोट हैं, वे उन्हें अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं।
कहां-कहां मिलेगी सुविधा ?
आरबीआई के मुताबिक, आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में नोट बदल सकते हैं। इसके लिए अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर 2000 रुपये के नोट आसानी से जमा या बदलवा सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है सिर्फ वहीं आप नोटों को जमा या बदल सकते हैं। यानी बैंकों में 2000 रुपये के नोट सामान्य प्रक्रिया के तहत जमा किए जा सकते हैं।
‘क्लीन नोट’ पॉलिसी अपना रहा RBI
आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में जाकर भी 2000 रुपये के नोटों को बदला जा सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई लंबे समय से ‘क्लीन नोट’ पॉलिसी अपना रही है। इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मैं स्पष्ट करता हूं कि यह रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन संचालन का एक हिस्सा है। समय-समय पर आरबीआई नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है।
2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे
उन्होंने कहा हम 2000 रुपये के नोटों को संचालन से वापस ले रहे हैं, लेकिन वे कानूनी या लीगल टेंडर के रूप में जारी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद हो चुकी है।