नई दिल्ली। गैंग्सटर अबू सलेम को अभी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका पर विचार करने से सोमवार को इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई और निस्तारण के लिए सलेम को बांबे हाई कोर्ट जाने को कहा है। याचिका में सलेम ने दावा किया कि उसे 10 महीने से अधिक समय से अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, जबकि वह 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में उसे दी गई 25 साल की सजा पहले ही पूरी कर चुका है।
1993 के मुंबई धमाकों के दोषी सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। भारत और पुर्तगाल के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते की शर्तों के अनुसार, सलेम को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता और उसके कारावास की अवधि 25 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ सलेम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने बंबई हाई कोर्ट के जुलाई 2025 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि 25 साल की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है।
सलेम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी रिहाई की मांग की थी, जिसमें उसने दावा किया था कि अच्छे व्यवहार के लिए दी गई छूट को शामिल करने पर वह पहले ही 25 साल की कैद काट चुका है। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली थी, लेकिन कोई अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सलेम के वकील से कहा कि हाई कोर्ट ने उसे केवल अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। पीठ ने कहा, जाओ और (हाई कोर्ट के समक्ष) इस मामले पर बहस करो।
वकील ने जब कहा कि संबंधित पक्षों ने उसकी याचिका पर हाई कोर्ट के समक्ष पहले ही अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं, तो पीठ ने कहा, हलफनामों पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट फैसला करेगा। सलेम टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम के तहत दोषी है। पीठ ने याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया और सलेम को लंबित मामले की शीघ्र सुनवाई और निपटारे के लिए हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दे दी।
सजा पूरी, फिर भी जेल से नहीं छूटेगा गैंगस्टर अबू सलेम; सुप्रीम कोर्ट का रिहाई से इनकार
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