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Sunday, September 8, 2024

बड़ी खबर: देहरादून के बाद नैनीताल में भी एक हफ़्ते का कोविड कर्फ़्यू |Postmanindia

राजधानी दून के बाद नैनीताल जिले में भी एक हफ़्ते का लॉकडाउन कर्फ़्यू लगा दिया गया है. जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि जनपद के हल्द्वानी, लालकुआ, तथा रामनगर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य नगर निगम हल्द्वानी, नगर पालिका क्षेत्र लालकुआॅ तथा रामनगर में पूर्ण कोरोना कर्फ़्यू प्रभावी रहेगा।उन्होने कहा कि इन क्षेत्रो के लोगो सभी आवश्यक वस्तुएं 26 अप्रैल की सांय 5 बजे तक क्रय कर ले। इस सम्बन्ध में गर्ब्याल ने शिविर कार्यलय में बैठक कर अधिकारियों को आवाश्यक दिशा निर्देश दिये.

उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी

  • फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी मीट-मछली  दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सत्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी
  • पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी.
  • आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी.
  • हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी.
  • शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोही से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे.
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी.
  • औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी.
  • रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी .
  • शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे.
  • केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे.
  • मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी.
  • वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट
  • कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी.
  • पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे होगी.
  • 26 अप्रैल को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भौति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.

यह भी पढ़ें: राजधानी दून में एक हफ़्ते का कोविड कर्फ़्यू, निजी वाहनों की आवाजाही ओर भी रोक

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