देहरादून जिलाअधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने देहरादून जिले के नगर निगम देहरादून, नगर निगम ऋषिकेश और कैंटबोर्ड देहरादून में 26 अप्रैल (सोमवार) की साय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक कोरोना कर्फ़्यू लगाने का फ़ैसला लिया है.
- इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा.
- उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी
- फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी मीट-मछली दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सत्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी
- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी.
- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी.
- हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी.
- शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोही से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे.
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी.
- औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी.
- रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी .
- शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे.
- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे.
- मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी.
- वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट
- कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी.
- पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे होगी.
- 26 अप्रैल को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भौति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.