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उत्तराखंड के 5 जिलों के साथ रुद्रप्रयाग में भी लगा कोविड कर्फ़्यू, पढ़ें गाइडलाइन |Postmanindia

देहरादून, हरिद्वार नैनीताल, ऊधम सिंह नगर के बाद रुद्रप्रयाग में भी 03 मई, 2021 (सोमवार) से दिनांक 08 मई, 2021 (वृहस्पतिवार) प्रातः 06:00 बजे तक जनपद रुद्रप्रयाग के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में कोविड कर्फ़्यू लगाने के आदेश जारी हो हैं. डीएम रुद्रप्रयाग आदेश जारी करते हुए रुद्रप्रयाग नगर पालिका का सम्पूर्ण क्षेत्र, तिलवाड़ा, सुमाडी, मयाली, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, ऊखीमठ में पूर्णत कोविड कर्फ़्यू लगाने आदेश जारी किए हैं. इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम आवश्यक समझें तो भीड़-भाड़ वाले अन्य कस्बों/ बाजारों में उक्तानुसार अपने स्तर से पूर्णतः कोरोना कर्फ़्यू लगाने हेतु स्वतंत्र होंगे.

  • इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा.
  • फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन/पर्चुन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें दोपहर 1:00 बजे तक ही खुली रहेंगी.
  • चिकित्सालयों तथा मेडिकल स्टोर की दुकानें 24 घण्टे खोलने हेतु छूट प्रदान की गई है.
  • पेट्रॉल पम्प व गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी.
  • आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु में छूट रहेगी.
  • हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट आवागमन होगी.
  • विवाह से संबंधित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंकेट हॉल/ सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी.
  • विवाह समारोह स्थल पर 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य गतिमान रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी.
  • औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहनों एवं कर्मियों को आने-जाने की छूट होगी.
  • जिन होटल/रेस्टॉरेन्ट द्वारा खाने की होम डिलिवरी की जाती है, उन्हें खाने की डिलिवरी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु ऐसे होटल/रेस्टोरेन्ट में यात्रियों को बैठाकर खाना खिलाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा.
  • जनपद में शवयात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे.
  • केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे.
  • मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी
  • वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी.
  • पोस्ट ऑफिस, बैंक यथा समय खुले रहेंगे.
  • ज़िले में या ज़िले से बाहर आवागमन हेतु छूट प्रदान की गई है.

यह भी पढ़ें: देहरादून में 6 मई तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ़्यू, आदेश जारी

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