राजधानी देहरादून समेत कई इलाक़ों में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड 6 मई बढ़ा दिया गया है. डीएम देहरादून ने आदेश जारी करते हुए पूर्व की भाँति इसे यथावत लागू करने के निर्देश दिए हैं.
आदेश के अनुसार जो छूट मौजूदा कर्फ़्यू आदेश में हैं वह जारी रहेगी. इनमें मेडिकल स्टोर-दूध-बेकरी-मांस-मछली की दुकान-फल-सब्जी-पेट्रोल-डीजल पंप खोलना, निर्माण कार्यों को जारी रखने देना, निर्माण कार्यों से जुड़ी सामग्रियों की दुकान खोलना, सरकारी-अर्द्ध सरकारी दफ्तरों को खोलना शामिल है. DM’s को ये अधिकार दिया गया है कि वे अपने यहाँ दुकानों को खोलने और बंद करने के समय में कमी ला सकते हैं. आज रात तक इसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे.