15.3 C
Dehradun
Wednesday, February 11, 2026


spot_img

उत्तराखंड में 7 दिन का मिनी लॉकडाउन, सख्ती के साथ नई गाइडलाइन जारी |Postmanindia

राज्य में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रदेश वासियों के हित में सरकार ने आगामी 11 से 18 मई तक प्रथम फेज में संपूर्ण राज्य में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी. पूर्व में यह दुकानें 12 बजे तक खुल रही थी. राशन (परचून) की दुकानें केवल 13 मई को खोले जाने की अनुमति होगी.

उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे. इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा. प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा. इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा. आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी. प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान में पूरी करनी होगी. जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा. इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, एसडीआरएफ फण्ड से किया जाएगा.

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है. उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं. इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी.

इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी. वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा. इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी. ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा.

इसके साथ ही 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी. इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा. अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी. इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी. इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी. राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. केवल एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं. निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाईज करते रहेंगे. शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे. बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है. इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनीक्स, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को छूट दी गयी है.

यह भी पढ़ें: बड़ी खबर: उत्तराखंड में 18 मई तक सख़्ती के साथ जारी रहेगा कोविड कर्फ़्यू

spot_img

Related Articles

Latest Articles

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2026 का मसौदा तैयार, सरकार ने जनता से मांगे सुझाव

0
नई दिल्ली। रक्षा विभाग ने 'रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2026' का मसौदा तैयार किया है, जो मंजूरी मिलने पर 2020 की प्रक्रिया की जगह लेगा।...

पैक्ड खाने पर चेतावनी लेबल लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- FSSAI इस पर...

0
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई से पैक्ड खाद्य उत्पादों पर सामने चेतावनी लेबल लगाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने को कहा...

‘पूर्व अग्निवीरों के लिए बना विशेष प्रकोष्ठ’, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने लोकसभा में...

0
नई दिल्ली: सरकार ने लोकसभा को बताया कि गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्ति अग्निवीरों के लिए एक विशेष इकाई और प्रकोष्ठ की स्थापना की है।...

अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला होने तक सदन में नहीं आएंगे स्पीकर ओम बिरला, 9...

0
नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फैसला लिया है कि वह तब तक सदन में नहीं आएंगे, जब तक उनके खिलाफ लाए गए...

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिये प्रदान की 37.23 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र सितारंगज में ग्राम निर्मल नगर एवं राजनगर को ग्राम सिसोना से जोड़ने हेतु...