कोविड –19 के प्रभावी रोकथाम के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं से सम्बन्धित कार्यों का भुगतान अब राज्य वित्त / केन्द्रीय वित्त के अनटाइड फंड से किया जा सकेगा. वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में पंचायतीराज विभाग को लिखित स्वीकृति जारी कर दी गई है. इसकी पुष्टि निदेशक पंचायतीराज हरीश चंद सेमवाल ने की है. वित्तीय वर्ष 2020-21 ग्राम पंचायतों द्वारा कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न कार्य किये गये थे एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ग्राम पंचायतों में क्यारंटीन सेन्टर – विद्यालय भवन / पंचायत भवन या अन्य सामुदायिक भवनों में बनायें गये थे. उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित लम्बित भुगतान के निदान हेतु ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान (राज्य वित्त / केन्द्रीय वित्त untied fund) की मद से भुगतान किये जाने हेतु अनुमन्य किया गया है.
अब ग्राम पंचायत उक्त लम्बित भुगतान को अपने-अपने जिला पंचायतराज अधिकारी अनुमोदन / स्वीकृति उपरान्त राज्य वित्त / केन्द्रीय वित्त (untied fund) से कर सकेंगी. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड -19 की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायतों साफ-सफाई, सेनेटाईजेशन, क्वारंटीन सेंटर में आवश्यक प्रबन्ध अथवा राज्य सरकार के निर्देश पर विशेष रूप से निर्वहन की जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं से सम्बन्धित कार्यों का भुगतान राज्य वित्त / केन्द्रीय वित्त untied fund से किया जा सकेगा. उपरोक्त पीपीकार्यों हेतु रू० 20,000.00 (रू0 बीस हजार मात्र) तक की सीमा तक ग्राम पंचायतें स्वयं कर सकेंगी. इससे अधिक व्यय के लिए अपने अपने जिलापंचायत राज अधिकारी के जरिए जिलाधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी.