20.8 C
Dehradun
Friday, January 16, 2026


रुद्रप्रयाग में भी 10 मई तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ़्यू, पढ़े नई गाइडलाइन |Postmanindia

देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चमोली, चम्पावत, टिहरी के बाद रुद्रप्रयाग में भी दिनांक 10 मई, 2021 (सोमवार) प्रातः 06:00 बजे तक जनपद रुद्रप्रयाग के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में कोविड कर्फ़्यू लगाने के आदेश जारी हो हैं. डीएम रुद्रप्रयाग आदेश जारी करते हुए रुद्रप्रयाग नगर पालिका का सम्पूर्ण क्षेत्र, सतेरखाल, चोपता, तिलवाड़ा सुमाड़ी, मयाली, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, उखीमठ, सोनप्रयाग में पूर्णत कोविड कर्फ़्यू लगाने आदेश जारी किए हैं. इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम आवश्यक समझें तो भीड़-भाड़ वाले अन्य कस्बों/ बाजारों में उक्तानुसार अपने स्तर से पूर्णतः कोरोना कर्फ़्यू लगाने हेतु स्वतंत्र होंगे.

  • इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा.
  • फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन/पर्चुन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें दोपहर 1:00 बजे तक ही खुली रहेंगी.
  • चिकित्सालयों तथा मेडिकल स्टोर की दुकानें 24 घण्टे खोलने हेतु छूट प्रदान की गई है.
  • पेट्रॉल पम्प व गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी.
  • आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु में छूट रहेगी.
  • हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट आवागमन होगी.
  • विवाह से संबंधित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंकेट हॉल/ सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी.विवाह समारोह स्थल पर 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य गतिमान रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी.
  • औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहनों एवं कर्मियों को आने-जाने की छूट होगी.
  • जिन होटल/रेस्टॉरेन्ट द्वारा खाने की होम डिलिवरी की जाती है, उन्हें खाने की डिलिवरी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु ऐसे होटल/रेस्टोरेन्ट में यात्रियों को बैठाकर खाना खिलाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा.
  • जनपद में शवयात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे.
  • केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे.
  • मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी.वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी.
  • पोस्ट ऑफिस, बैंक यथा समय खुले रहेंगे.
  • ज़िले में या ज़िले से बाहर आवागमन हेतु छूट प्रदान की गई है.

यह भी पढ़ें: प्रदेश में ज्यादा सख्ती के साथ बढ़ेगा कर्फ़्यू, गाइडलाइन में भी सख्ती के निर्देश

spot_img

Related Articles

Latest Articles

जी राम जी स्कीम में काम आएगा मनरेगा का जॉब कार्ड, रोजगार योजना जल्द...

0
नई दिल्ली। ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बने विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) में पूर्व के मनरेगा कार्ड...

डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन, गृह मंत्रालय...

0
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति...

ईडी अफसरों पर नहीं होगी FIR, अगली सुनवाई तीन फरवरी को; सुप्रीम कोर्ट से...

0
नई दिल्ली: कोलकाता में बीते आठ जनवरी को आई-पैक के कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर हुई प्रवर्तन निदेशालय की रेड को...

ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालेगी सरकार

0
नई दिल्ली। ईरान में पिछले 15 दिनों से जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के चलते स्थिति बेहद ही भयावह हो गई है। भारत सरकार...

सुखवन्त सिंह आत्महत्या प्रकरण की जांच को आईजी एसटीएफ की अध्यक्षता में एसआईटी गठित

0
देहरादून। सुखवन्त सिंह आत्महत्या प्रकरण की जांच के लिए आईजी एसटीएफ की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय एसआईटी का गठन किया गया है। इस प्रकरण के...