देहरादून में 10 मई तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने पर फैसला लिया गया है.कोरोना कर्फ्यू में राशन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान केवल बृहस्पतिवार और शनिवार को 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी. इसके साथ देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मंडी में आम जनमानस का प्रवेश वर्जित रहेगा.
- सार्वजनिक और निजी वाहनों के आवागमन में प्रतिबंध रहेगा
- निर्माण कार्य सीमेन्ट सरिया रेल बजरी ईट की दुकाने बृहस्पतिवार व शनिवार को ही 12 बजे तक खुली रह सकेगी.
- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकाने पूरे समय खुली रहेगी.
- हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन (घर से स्टेशन तथा शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी) स्टेशन से घर में छूट होगी.
- निर्माण कार्य चलते रहेगे और इनसे जुड़े कार्मिको, मजदूरो तथा वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी.
- रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी.
- शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे.
- मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा. वास्तविक रूप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके वाहनों को आवागमन में छूट होगी. कोविड-19 की जाँच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी.
- केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी शासकीय / अशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस तथा बैंकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे और सम्बन्धित कार्मिकों को मय वाहन के उनके पहचान पत्र अथवा कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी. आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा मालवाहक वाहनों तथा निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी.
- अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehras पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी.
- कार्मिको व उनके वाहनों को आवगमन में छूट है. इसलिए इनसे सम्बन्धित कार्मिकों व वाहनों को नहीं रोका जायेगा.