देहरादून: प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए जितनी मेहनत मशक्कत पार्टियों व नेताओं को करनी पड़ती है, उतनी ही मेहनत निर्वाचन आयोग के जिम्मे भी आती है। निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी से चुनावों को निष्पक्ष आयोजित कराया जाता है। वोटिंग की व्यवस्था से लेकर हर छोटी बड़ी चीज को आयोग को ही संभालना होता है। इसी कड़ी में आयोग को फैसले भी लगातार लेने पड़ते है। उत्तराखंड में भी निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है।
दरअसल उत्तराखंड में भी एक्ज़िट पोल पर रोक लगा दी गई है। ये रोक दस फरवरी से सात मार्च के बीच लगी रहेगी। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के हवाले से ये रोक लगाई है।
जानकारी के मुताबिक10 फरवरी को सुबह सात बजे से सात मार्च की शाम साढ़े छह बजे तक एक्ज़िट पोल के प्रकाशन पर रोक लगाई है। बता दें कि इस अवधि में प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया में किसी भी तरह से चुनावी नतीजों का प्रकाशन नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।