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Wednesday, April 15, 2026


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धोखाधड़ी मामला: आरोपियों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर ईडी निदेशक तलब

नई दिल्ली: दिल्ली की विशेष अदालत ने आरोपियों को महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन को तलब किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने यह आदेश तब जारी किया जब ईडी के उप निदेशक दीपिन गोयल ने अदालत को बताया कि आरोपियों को उपलब्ध कराई गई प्रतियां विभाग के पास उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतियां थीं।
अदालत ने ईडी निदेशक व जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और आरोपियों को प्रदान किए गए दस्तावेजों की स्थिति लिखित रूप में स्पष्ट करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। यह मामला गजेंद्र नागपाल, उनकी पत्नी सोनिया नागपाल, राम मोहन गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ ईडी की शिकायत से जुड़ा है। ईडी ने यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और आई360 स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से जुड़ी धोखाधड़ी और जालसाजी शामिल है। ईडी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के स्टॉकब्रोकर और डिपॉजिटरी प्रतिभागी यूनिकॉन सिक्योरिटीज पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया है। ईडी के अनुसार, जनवरी 2014 के बाद से लगभग 4,156 निवेशकों ने सेबी से संपर्क किया, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 88 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में अभियोजन पक्ष की शिकायत, जो 2022 में पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई थी, अभी भी दस्तावेजों की जांच के चरण में है।

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