29.6 C
Dehradun
Thursday, May 7, 2026


spot_img

होली से पहले केंद्रीय कर्मियों को तोहफा, ये होगी शर्त

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में अगले तीन साल तैनात रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के पैकेज में कुछ रियायतें और प्रोत्साहन बढ़ा दिए हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कश्मीर घाटी के दस जिलों-अनंतनाग, बारामुला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गंदेरबल और बांदीपोरा में तैनात केंद्रीय कर्मी इस योजना के तहत आएंगे और वह तीन और सालों तक इसका लाभ उठा सकेंगे। विगत सोमवार को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से कश्मीर घाटी में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रियायतों/प्रोत्साहनों के पैकेज को एक अगस्त, 2024 से तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू है और उन्हें पैकेज में निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। आदेश के अनुसार घाटी में तैनात कर्मचारियों के पास सरकारी खर्च पर भारत में अपनी पसंद के किसी चुनी गई जगह पर अपने परिवारों को ले जाने का विकल्प है और परिवारों के लिए परिवहन भत्ता स्थायी स्थानांतरण में स्वीकार्य है, जिसमें पिछले महीने के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से समग्र स्थानांतरण अनुदान शामिल है। आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी अपने परिवारों को निवास के किसी चुनी हुई जगह पर नहीं ले जाना चाहते हैं, उन्हें कार्यालय आने-जाने आदि में परिवहन में किसी भी अतिरिक्त व्यय की भरपाई के लिए उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए 141 रुपये प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है। जो कर्मचारी अपने परिवारों को देश में अपनी पसंद के किसी चयनित स्थान पर ले जाने का विकल्प चुनते हैं, वे प्रतिदिन भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि वे पिछले महीने के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से समग्र स्थानांतरण अनुदान का लाभ उठाते हैं।
विभाग की ओर से कर्मचारियों के लिए ठहरने, सुरक्षा और कार्यस्थल तक परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों को दिए जाने वाले राशन भत्ते के समान मेसिंग भत्ता दिया जाएगा। अभी ये भत्ता 142.75 रुपये प्रतिदिन है। आदेश में कहा गया है कि घाटी में पेंशनभोगी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या वेतन और लेखा कार्यालय या कोषागारों के माध्यम से अपनी मासिक पेंशन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जहां से वे अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें संबंधित प्रविधानों में छूट देते हुए घाटी के बाहर पेंशन दी जाएगी।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए जारी किए दिशानिर्देश

0
नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने  नई दिल्ली में विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इस अवसर पर श्री प्रधान...

आरबीआई ने जारी किया विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम 2026

0
नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अधिकृत व्यक्ति) विनियम, 2026 जारी किए हैं। इन नए विनियमों का उद्देश्य अधिकृत व्यक्तियों...

पीएम मोदी और वियतनाम के राष्‍ट्रपति तो लाम के बीच वार्ता, कई समझौता ज्ञापनों...

0
नई दिल्ली: भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति और पर्यटन...

जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए शासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

0
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन द्वारा आगामी जनगणना 2027 के सुचारु एवं सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव जनगणना दीपक कुमार द्वारा...

एमडीडीए का बड़ा एक्शन, ऋषिकेश-कुंआवाला में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

0
देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए देहरादून और ऋषिकेश क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई...