नूंह: हरियाणा के नूंह जिला मजिस्ट्रेट-उपायुक्त अखिल पिलानी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले में तंबाकू एवं गुटखा सहित सभी प्रकार के तंबाकूजन्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गुटखा, पान मसाला, सुगंधित एवं मिश्रित तंबाकू, खारा, शुभनिशा, सुपारी मिश्रण, रामचाकु तथा इसी प्रकार के अन्य उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इनका सेवन न केवल कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों को जन्म देता है, बल्कि युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक संरचना पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
उपायुक्त ने कहा कि यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा के नूंह जिले में बैन हुआ गुटखा-तंबाकू और सिगरेट, उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी
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