नई दिल्ली। भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में काम कर रहे एक पाकिस्तानी अधिकारी को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ (अवांछित व्यक्ति) घोषित किया है। यह अधिकारी अपने दायित्व से बाहर की गतिविधियों में शामिल था। इस अधिकारी को चौबीस घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी उच्चायुक्त के सामने औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई गई। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव है। इस हमले में 26 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। जिनमें अधिकांश पर्यटक शामिल थे। इसके बाद भारत ने हाल में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक, इस मिशन के तहत पाकिस्तान में सौ से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई आतंकी और सैन्य अड्डों को ध्वस्त किया। यही नहीं, भारत की सैन्य कार्रवाई को पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली भी नहीं रोक पाई और उसे नष्ट किया गया।
पाकिस्तान की ओर से भी मिसाइल और गोलीबारी से हमले की कोशिश की गई, लेकिन भारत की एस-400 और आकाश जैसी वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश को हवा में ही नाकाम कर दिया। बाद में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम की गुजारिश की गई। जिसके बाद दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई। इसके बाद दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता हुई। जिसमें सीमा पार गोलीबारी और सैन्य आक्रामकता को रोकने पर सहमति बनी।
भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को घोषित किया ‘अवांछित’, 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा
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